एनआरआई-ओसीआई-पीआईओ मे अंतर

(Difference among NRI-PIO-OCI)

क्र.तुलना के तत्वअप्रवासी भारतीय (NRI)भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)विदेशी भारतीय कार्डधारक (OCI)
1.परिभाषाये भारतीय नागरिक ही हैं जो साधारण: भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है। और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता/राष्ट्रीयता धारण करता है जिसका वह पासपोर्ट धारक है।एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो।
2.भारतीय नागरिकता की अर्हताये भारतीय नागरिक ही हैं।भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक ओ. सी. आई. (OCI) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह हैं – 1. जो संविधान लागू होने के समय 26.01.1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, अथवा 2. जो 26.01.1950 को भारतीय बनने के लिए अर्हर था, अथवा 3. वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, अथवा 4. जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र है, अथवा जो उपर्युक्त व्यक्तियों की अवयस्क संतान हैं। 5. जो अवयस्क बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनो में से एक भारत का नागरिक है, अथवा 6. भारत के नागरिक की विदेशी मूल का/की पति/पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक की/का विदेशी मूल का/की पति/पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो, और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जारी रहा हो।
3.प्राप्त होने वाले लाभसभी लाभ जी सामान्यत: भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसा की भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर सूचित करती है।की विशेष लाभ नहीं।1. ओ. सी. आई. कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने k लिए आजीवन वीजा प्राप्त कर लेता है। ( हालांकि ओसीआई कार्ड धारक को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।) 2. एक एफ. आर. आर. ओ. ( Foreigners Regional Registration Officer) अथवा एफ. आर. आर. ओ. के साथ पंजीयन से छूट , भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। 3. अप्रवासी भारतीय (NRIs) के अथवा आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़ कर।
4.भारत आने के लिए वीजा की जरूरतनहींहांजीवन भर बिना वीजा पर आ सकता/सकती है।
5.भारत में मताधिकारदे दिया गया है।नहींनहीं
OCI card holders no longer required to carry old passports for India travel  – Civilsdaily
NRI law guide | Non Resident Indian | Person of Indian Origin | OCI Card  Holder

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